18 फ़रवरी, 2011

एसईजेड मामले में हजकां की याचिका स्वीकार

नई दिल्ली. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है।




अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए इससे संबंधित अन्य सभी मामलों को भी इसी केस के साथ अटैच कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई के वकील व सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने बताया कि अब एसईजेड से संबंधित देश भर के सभी मामलों की सुनवाई इस केस के साथ ही होगी।



पार्टी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि अदालत द्वारा एसईजेड संबंधी केस सब्मिट करने से उनकी किसानों के हितों के लिए जारी लड़ाई को भारी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय संविधान में पूरी निष्ठा रखते हैं तथा हमें पूरी उम्मीद है कि अब देश की न्यायपालिका ही किसानों को लालची सत्ताधारियों व बड़ी कंपनियों से उनका हक दिलाएगी।



उन्होंने बताया कि न्यायालय में दायर केस के माध्यम से भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन करने, किसानों की उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने, एसईजेड के नाम पर सत्ता पक्ष द्वारा उद्योगपतियों को नाजायज लाभ देने पर अंकुश लगाने, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा कौड़ियों के भाव हड़पी गई बेशकीमती भूमि का हस्तांतरण निरस्त करने की मांग की गई है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि पार्टी द्वारा जनहितों के लिए लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।

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